Manish Sisodia News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद किया गया था और उन्होंने अब सीबीआई और ईडी की जांच के खिलाफ जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई का निर्णय 29 जुलाई को तय किया है।
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ईडी और सीबीआई को नोटिस
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया है। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में इस समय जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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16 महीनों से हैं जेल में बंद
शराब नीति मामले में जेल में बंद आप के कई नेता हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। उन्हें भी इस मामले के तहत जेल में बंद किया गया है। इसके अलावा, आरोपी में शामिल हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हुए उनके पेशेवर वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और उनका मुकदमा भी उसी स्टेज पर है जहां वह अक्टूबर, 2023 में था।
ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब
मनीष सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा था। मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ईडी ने ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के तहत गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे और इस वजह से उनके खिलाफ शराब नीति केस से जुड़े तार पर पहुंचा था। उन्हें 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल ही मार्च में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई का निर्णय 29 जुलाई को तय किया है। मामले में जांच एजेंसियों के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।