Swami Prasad Maurya: पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट से फरार घोषित किया है।दरअसल एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके शादी करने के मामले में दायर केस में लगातार पेश नहीं होने पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है।ये कार्यवाही तलाक से जुड़े एक मामले में की गई है।
जानकारी के मुताबिक, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वामि प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य समेत तीन के खिलाफ दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 82 जारी करने के दिए आदेश दिया है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है।
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कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जारी किया आदेश
स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की पूर्व सांसद हैं।लखनऊ की एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने के कारण उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। आरोप है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे लोग हाजिर नहीं हो रहे थे। एमपी-एमएल कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार द्वारा दायर मामले में पिता और पुत्री सहित अन्य तीन के विरुद्ध धारा 82 जारी करने के आदेश जारी किया है। एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
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क्या है पूरा मामला?
लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दीपक ने 3 जनवरी 2019 से शादी कर ली। हालांकि, बाद में शादी की बात छिपाने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसको लेकर दीपक कुमार कोर्ट चले गए। दीपक कुमार ने कोर्ट में कहा है कि संघमित्रा और उनके पिता ने पहले बताया कि संघमित्रा की पहले शादी हो चुकी है, जिसमें तलाक हो गया है।