EVM-VVPAT Case :लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है जिसके बाद अब आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। जिस पर सभी राजनैतिक दलों की नजरें बनी होंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्टने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिका को खारिज कर दी है।इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।
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ईवीएम-वीवीपैट मिलान की याचिका खारिज
याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि-” हमने ने दो निर्देश दिए हैं – एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए।वहीं, क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में जली हुई मेमोरी की जांच की जाएगी, ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, साथ ही उन्होनें आगे कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले कोर्ट ने पहले दो दिनों की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मामले को 24 अप्रैल को फिर से चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया था