Irfan Solanki: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में फैसला आ गया है. आगजनी मामले में कोर्ट ने 5 लोगों को दोषी ठहराया है. एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच अभियुक्तों को आगजनी के आरोप में दोषी करार दे दिया है. इस मामले में कोर्ट अब 7 जून को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी.
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2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
आपको बता दे कि इस मामले में 7 जून को सभी लोगों की सजा का ऐलान होगा. सपा विधायक इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाए गए हैं. इरफान सोलंकी सहित अन्य 4 आरोपी भी हुए दोषी करार दिए गए हैं. विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत पहलवाना को कोर्ट ने किया दोषी करार दिया है. आगजनी के मामले में साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
कोर्ट में मचा बवाल
सपा विधायक को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मच गया था.समाजावदी पार्टी के समर्थकों ने कानपुर कोर्ट के बाहर जमकर हंगाम किया. इस मामले के आरोपी शौकत पहलवान के परिजनों ने कोर्ट में जमकर बवाल किया था. उन्होंने चीख-चीख कर कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है. आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जोड़ा गया था.
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सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने क्या कहा?
सपा विधायक इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने पर सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया की आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई और अन्य 3 आरोपियों को दोषी पाया गया है. इन पर दोष सिद्ध हो गया है और कोर्ट ने ये फैसला असुरक्षित कर लिया है और आने वाली 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा की आखिर किसको कितनी सजा होनी है.
क्या है पूरा मामला ?
साल 2022 में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पीड़िता नजीर फातिमा द्वारा आरोप लगाया गया था की उनकी झोपड़ी में सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शौकत पहलवन और शरीफ ने आग लगा दी थी. इसके चलते वादिनी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने मुकदमा लिखवाया था. इस आरोप के चलते विधायक इरफान और अन्य 4 आरोपी पिछले 20 महीनों से जेल में बंद चल रहे थे, जिसमें चार आरोपी कानपुर जेल में तो वहीं इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं.
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