SIR Voter List : SIR के बाद छूटे वोटरों को मिलेगा मौका, ECI 20 राज्यों में चलाएगा विशेष अभियान

SIR के बाद जिन पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं रह गए हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने विशेष अभियान का निर्देश दिया है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारी पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड की तुलना करेंगे। नए, युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को भी जोड़ा जाएगा।

SIR Voter List

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

अक्टूबर 2, 2026

SIR Voter List :  स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR की प्रक्रिया के बाद भारत निर्वाचन आयोग अब मतदाता सूची को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है। आयोग की योजना उन पात्र मतदाताओं को दोबारा मतदाता सूची से जोड़ने की है, जिनका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाया है। इसके साथ ही पहली बार मतदान करने की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। SIR का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटाना है।

छूटे पात्र मतदाताओं को फिर मिलेगा आवेदन का मौका

SIR के दौरान यदि किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसे दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आयोग की व्यवस्था के तहत पात्र भारतीय नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए Form 6 भर सकते हैं। ECI के अनुसार सामान्य मतदाताओं के नए पंजीकरण के लिए Form 6 निर्धारित है।

BLO करेंगे पुरानी और अंतिम सूची की जांच

इस विशेष अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। BLO स्तर पर पहले की मतदाता सूची और वर्तमान अंतिम सूची की जानकारी का मिलान कर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पहले दर्ज था लेकिन बाद की सूची में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर उनकी पात्रता और मौजूदा स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। SIR प्रक्रिया में ECI पहले भी BLO को घर-घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेज और फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दे चुका है।

घर-घर पहुंचकर Form 6 में मिलेगी मदद

अभियान के दौरान BLO घर-घर जाकर पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन में सहायता करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की उम्र और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो उसे मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form 6 भरने की प्रक्रिया में मदद दी जाएगी। ECI के मुताबिक भारतीय नागरिक, जो निर्धारित योग्यता तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करते हैं, मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर भी नजर

विशेष अभियान का फोकस केवल SIR के बाद छूटे पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा। घर-घर संपर्क के दौरान ऐसे युवाओं की भी पहचान की जाएगी, जो पहली बार मतदान करने के योग्य हो चुके हैं लेकिन अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। पात्र पाए जाने पर उनके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे नए मतदाताओं को समय रहते चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिलेगी।

राजनीतिक दलों के BLA को भी मिलेगी जानकारी

मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA की भागीदारी भी रहेगी। SIR के दौरान ECI ने राजनीतिक दलों को BLAs की नियुक्ति और प्रक्रिया में भागीदारी के लिए कहा था। आयोग के अनुसार SIR एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता, चुनाव अधिकारी और राजनीतिक दल सभी हितधारक हैं।

विशेष कैंप अभियान होंगे आयोजित

जिन इलाकों में बड़ी संख्या में पात्र लोग मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं, वहां विशेष कैंप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्कूल-कॉलेजों, SVEEP गतिविधियों और अन्य जन-जागरूकता माध्यमों के जरिए युवाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए भी बूथ स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिक ऑनलाइन माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ECI के Voters’ Services Portal पर नए मतदाता पंजीकरण के लिए Form 6 उपलब्ध है। इसके अलावा पोर्टल पर SIR से जुड़ी मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा भी दी गई है।

निगरानी और सत्यापन के बाद होगा अंतिम फैसला

विशेष अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों और सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी संबंधित चुनाव अधिकारियों के स्तर पर की जाएगी। BLO से प्राप्त जानकारी और Form 6 के आधार पर Electoral Registration Officer यानी ERO प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आवेदन की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाएगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

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