Shri Krishna Janmbhoomi : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे भूमि विवाद में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी की तरह ही शाही ईदगाह के वैज्ञानिक सर्वे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वहीं अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को यानि आज फैसला सुनाएगा। आपको बता दे कि जनहित याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। वहीं दोपहर करीब 2 बजे तक अदालत का फैसला आएगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगी।
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इजाजत दिए जाने की मांग..
इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। ये जनहित याचिका साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की थी। अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई थी।
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हिन्दू पक्ष का दावा..
हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर में पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वहीं इस याचिका में दावा किया गया है कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस की जेल होती थी, जहां कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए भगवान का असली जन्मस्थान वही है।
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याचिका खारिज की जा चुकी..
आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से एक बार ये याचिका खारिज भी की जा चुकी है। ये जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था। हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए थे।