Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दाखिल की गई दूसरी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है. ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते. हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है.”
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
आपको बता दे कि इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है. केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की थी. दरअसल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हं ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है.
ईडी ने क्या कहा ?
ईडी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं. इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं. आबकारी नीति से जुड़़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया जेल में हैं. वहीं AAP का कहना है कि ईडी के आरोप सही नहीं है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब कार्रवाई कर रही है. सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को लेकर करने वाले प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
सुनीता केजरीवाल ने पढ़ी केजरीवाल की चिट्ठी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, “… आपके केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्लीवासी को किसी तरह की तक़लीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछे और उसे दूर करे… दिल्ली के दो करोड़ लोग मेरा परिवार हैं…”
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