Arvind Kejriwal: शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनावाई के हामी भर दी है. सीएम केजरीवाल की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनावई से किया इनकार
आपको बता दे कि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी,जिस पर कोर्ट ने तत्काल सुनावई करने से मना कर दिया था. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है. इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि- “ईडी की ओर से एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय और उसके उपयोग को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री या किसी और विशिष्ट के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता है. उच्च न्यायालय ने आगे कहा, “इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए न कि चुनाव के समय के अनुसार।”
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