Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिल चुकी है जबकि सीबीआई की ओर से केस में उन्हें जमानत मिलनी बाकी है अगर सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे।

Read More:Russia-Ukraine वॉर पर अब लगेगा विराम!भारत की मध्यस्थता पर शांति वार्ता के लिए तैयार व्लादिमीर पुतिन
केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
आपको बता दें कि,दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस में अब तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह,पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया,बीआरएस नेता के.कविता और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है इन सभी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।अरविंद केजरीवाल की याचिका के खिलाफ सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा, कुछ आरोपपत्रों का ज़मानत पर असर हो सकता है वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं हमने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है।
Read More:Sultanpur डकैती कांड में STF के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल….”बोले ‘जात’ देखकर ली गई जान”
केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने रखी दलील

केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि,सीबीआई सिर्फ दो आधार गिना रही है पहला कि,वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और दूसरा वो सही तथ्य छिपा रहे हैं।सिंघवी ने कहा, महादेव लिकर मामले में केजरीवाल का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है उसमें केजरीवाल को घसीटने का मतलब सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करके रखने का एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना होगा।
25 जून को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
सिंघवी ने बताया,ईडी मामले में 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल हुए है और सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की है वो जनवरी के थे लेकिन केजरीवाल को 25 जून को गिरफ्तार किया गया सीबीआई के पास कोई नया सबूत नही था सिर्फ जनवरी के एक बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।एएसजी राजू ने सिंघवी की दलील पर कहा कि,वे यहां आए और फिर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर वे सुप्रीम कोर्ट आए लेकिन केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं।एएसजी एसवी राजू ने कहा,के.कविता की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने कहा था कि,निचली अदालत में नियमित याचिका दाखिल करें वह निचली अदालत गईं वहां से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट गईं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आईं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंज केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि,यह नहीं कहा जा सकता है याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी या अवैध थी हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने की अनुमति को उचित ठहराया था।