Sanjay Singh : संजय सिंह को सुप्रीमकोर्ट ने जमानत दे दी है, दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले मामले में संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे,कोर्ट के फैसले आने के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर जमानत की शर्तें तय कीं। इस दौरान जमानत की शर्तें में है कि वे दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की शर्तें तय करेगा। वहीं जमानत तो मिल गई लेकिन संजय सिंह को कई शर्तें भी माननी होगी।
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कोर्ट ने संजय सिंह के लिए तय की जमानत की शर्तें
राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाई। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से शर्तें लगाने के दौरान दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त न लगाने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल राज्यसभा सदस्य है और इस चुनाव के समय अनुमति लेने के लिए अदालत का रुख करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अभियान कार्यक्रम आखिरी घंटे में उपलब्ध कराया गया था।
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ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों में..
- जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना। जांच में सहयोग करना।
- शराब मामले में वह अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना।
- संजय सिंह दिल्ली-NCR छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम IO के साथ शेयर करेंगे।
- वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और IO के साथ साझा करेंगे।
- सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने होगा।
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“मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं “
इस दौरान ED ने कोर्ट में कहा कि-” हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा वहीं संजय सिंह ने वकील के माध्यम से कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं है।”