Rita Bahuguna Joshi: लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने जुर्माना भा लगाया है. साल 2012 में उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले को लेकर लखनऊ के कृष्ण नगर थाने में केस दर्ज हुआ था. बता दे कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है.
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अभियोजन पक्ष ने लगाए आरोप
17 फरवरी साल 2012 की शाम करीब 6.50 रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं. जिसको लेकर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था. उस समय उन्होंने इस चुनाव में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से जीत दर्ज की थी.
क्या था मामला?
इस बात की जैसे ही अधिकारियों को जानकारी हुई,वैसे ही स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे.वहां पर रीता बहुगुणा जोशी को बजरंग नगर में लगभग 50 लोगों की भीड़ के साथ बैठक करते पाया. जिसको कैमरे में कैद कर लिया गया था. मामले में चतुर्वेदी की ओर से कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस जांच के बाद उसी साल 12 सितंबर को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. 20 फरवरी 2021 को कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप तय किए.
धारा-126 के तहत दोषी पाया
उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया. अदालत ने उन्हें छह महीने कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सौ रुपए का जुर्माना लगाया. इसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. बाद में उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया.
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