Land for Job Scam: लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को एक लाख के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है. रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. बता दे कि विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए.
read more: Haldwani में हुई हिंसा मामले में महमूद मदनी ने गृह मंत्री को लिखा खत,कही ये बड़ी बात
अगली सुनवाई 28 फरवरी को
वहीं अमित कात्याल, ह्दयानंद चौधरी को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से आरोपियों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. बता दे कि इससे पहले राबड़ी देवी, मीसा और हेमा यादव तीनों एक ही गाड़ी से दिल्ली स्थिति मीसा भारती के घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए थे.
14 साल पुराना है मामला
आपको बता दें कि,ये मामला 14 साल पुराना है. जिसमें आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली थी. देश में जब यूपीए की सरकार थी तब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे .इस मामले में आरोपों को लेकर सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था.
read more: मौलाना तौकीर के ऐलान पर प्रशासन अलर्ट,जेल भरो आंदोलन को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
कोर्ट में ईडी ने क्या बताया
ईडी ने कोर्ट को बताया कि,इस मामले में सात भूखंडों को लेकर धोखाधड़ी की गई है. इनमें से राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती ने भूखंड हासिल किए, बाद में इन भूखड़ों को बेच दिया गया. ईडी ने अदालत को बताया है कि इस मामले में केवल अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया है. लैंड फॉर जॉब का मामला साल 2004 से लेकर वर्ष 2009 के बीच का हैं. उस समय लालू प्रसाद भारत सरकार के रेल मंत्री थे. आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले लालू यादव ने लोगों से जमीन ली थी.
CBI ने की थी मामले की जांच
इस मामले की जांच CBI ने की और उसके बाद लालू प्रसाद समेत उनकी बेटी पर मामला दर्ज हुआ. वहीं, मीसा भारती अभी राज्य सभा की सदस्य हैं. इस मामले में लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव से भी लंबी पूछताछ हो चुकी हैं. पुलिस की ओर से अरेस्ट किए जाने के बाद उनसे पूछताछ हुई थी. भोला यादव 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव के ओएसडी थे. लालू प्रसाद, मीसा भारती समेत जिन 16 लोगों को समन जारी किया गया है उन्हें अब जमानत लेनी होगी.