Rajpal Yadav News: अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav ) को एक बार फिर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत (Karkardooma Court) ने 29 मई को चेक बाउंस होने के मामले में राजपाल यादव को 29 जून तक लगभग 14 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न होने पर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल, राजपाल यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार कर दिया है।
उधार लेकर नहीं चुकाया
मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और उद्योगपति माधौगोपाल अग्रवाल ने बताया कि राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म “अता पता लापता” बनाने के लिए उनसे पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे। समय के साथ ब्याज समेत यह रकम 10 करोड़ रुपये हो गई। जब माधौगोपाल अग्रवाल ने कई बार पैसे वापस मांगने पर जोर दिया, तो राजपाल यादव ने उन्हें पांच करोड़ रुपये का चेक दिया।
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चेक बाउंस और कानूनी कार्यवाही
चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया, जिसके बाद कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में राजपाल यादव (Rajpal Yadav ) को पहले भी जेल जाना पड़ा था। 29 मई को इस मामले की सुनवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में हुई, जहां अदालत ने राजपाल यादव को 30 दिन के अंदर लगभग 14 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।
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जेल जाने का है खतरा
माधौगोपाल अग्रवाल के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर राजपाल यादव इस रकम को नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है। अभी तक माधौगोपाल अग्रवाल को वह रकम प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव सीधे उन्हें रकम दे सकते हैं या फिर कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं।
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राजपाल यादव ने साधी चुप्पी
राजपाल यादव (Rajpal Yadav ) से इस मामले में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, “अभी मैं इस मामले में बात नहीं करूंगा। समय आने पर मैं अपना जवाब दूंगा।” राजपाल यादव के लिए यह मामला उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अदालत के आदेश का पालन करना उनके लिए अनिवार्य हो गया है, अन्यथा उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि राजपाल यादव इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और अदालत के आदेश का पालन कैसे करते हैं।