Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा जवाब

राजपाल यादव की जमानत याचिका पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता से जवाब मांगा और अगली सुनवाई सोमवार, 16 फरवरी को होगी। कोर्ट ने यादव के बकाया भुगतान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए आश्वासन पर भी कड़ी टिप्पणी की।

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

फ़रवरी 12, 2026

Rajpal Yadav Bail: चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा है। उम्मीद थी कि आज उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन अदालत ने उन्हें अभी राहत नहीं दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 16 फरवरी 2026 को होगी।

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अदालत ने जताई असंतोष

जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि यादव ने कई बार अदालत को आश्वासन दिया कि वह बकाया राशि का भुगतान करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कोई रकम जमा नहीं की। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता कंपनी के साथ बकाया भुगतान में कई वर्षों तक देरी की गई और भुगतान समझौते का उल्लंघन किया गया।

न्यायमूर्ति ने आगे कहा, “आप अदालत में 25 से 30 बार उपस्थित हुए, आपके साथ वरिष्ठ वकील भी थे। पांच बार आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और अपने वकील द्वारा दिए गए बयान का सम्मान करने का वचन दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया।”

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वकील ने मांगा जवाब

राजपाल यादव के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि शिकायतकर्ता से जवाब मांगा जाए और मामला सोमवार तक स्थगित किया जाए। वकील ने आश्वासन दिया कि तब तक वह अपनी दलील पूरी तरह से प्रस्तुत करेंगे। अदालत ने वकील के अनुरोध पर ध्यान देते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी और शिकायतकर्ता को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां

राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां
राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां

राजपाल यादव की कानूनी परेशानियों की शुरुआत 2010 से हुई थी, जब उन्होंने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिससे यादव को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समय के साथ बकाया राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई।

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अदालत ने आत्मसमर्पण की सीमा बढ़ाने से किया इंकार

इस महीने की शुरुआत में अदालत ने कहा था कि यादव ने बकाया राशि चुकाने के वचन का बार-बार उल्लंघन किया है। इसलिए अदालत ने आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि यादव को 4 फरवरी शाम 4 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा।

अब क्या होगा

अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि राजपाल यादव को जमानत मिलेगी या नहीं। इस दौरान अदालत शिकायतकर्ता की दलीलों को भी सुनकर अंतिम निर्णय करेगी। जमानत मिलने की संभावना अब पूरी तरह अगली सुनवाई पर निर्भर करती है।

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