Rajpal Yadav Bail: अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को अंतरिम जमानत दी है। वे अपनी 2012 की फिल्म अता पता लापता से जुड़े चेक-बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी है। राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?
राजपाल यादव को मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भरने होंगे करोड़ों रुपये
कोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का दिया अल्टीमेटम
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर डिमांड ड्राफ्ट समय पर जमा कर दिया गया तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, अन्यथा मामले की सुनवाई अगले दिन सुबह होगी। राजपाल यादव के वकील ने डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया और इसके बाद अभिनेता को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
पहले 12 फरवरी को नहीं मिली थी बेल

आपको बता दें कि, 12 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि “हमें आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश के बावजूद उन्होंने समय पर सरेंडर नहीं किया था। अभिनेता के वकील ने कोर्ट से भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बेल की मांग की, जिसे 16 फरवरी को मंजूरी मिली।
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सरेंडर और इंडस्ट्री का समर्थन
राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। सरेंडर के समय अभिनेता ने कहा कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं और उन्हें समस्या का समाधान खुद करना होगा। उनके ऑनलाइन बयान के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्रिटी मदद के लिए आगे आए। सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन जैसे कलाकारों ने आर्थिक मदद की। इसके अलावा, सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख रुपये की मदद दी। राजपाल की पत्नी राधा यादव ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि इंडस्ट्री ने हमेशा उनके साथ खड़ा रहा।
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मामला क्या है?
बताते चलें कि, राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव ने पैसे वापस नहीं किए, जिससे कोर्ट केस शुरू हुआ। 2018 में एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (सेक्शन 138) के तहत दोषी ठहराया। सात चेक बाउंस होने के कारण उन्हें छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। 2019 में सेशन कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी। बाद में राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में अपील की। जून 2024 में कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया और बकाया रकम चुकाने के लिए निर्देश दिए। अब कुल बकाया राशि लगभग 9 करोड़ रुपये पहुंच गई है।









