Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव की रिहाई तय, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जारी किया वारंट

कड़कड़डूमा कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के लिए तिहाड़ जेल से रिहाई का वारंट जारी किया। चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद यादव 18 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने 1 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और जमा राशि की शर्त रखी।

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

फ़रवरी 17, 2026

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव की रिहाई को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है, जो कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने अब जारी कर दिया है। उनके वकील का कहना है कि, अभिनेता को चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और आज उनके रिहा होने की संभावना है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा की सस्पेंड

आपको बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 18 मार्च तक के लिए अंतरिम रूप से सस्पेंड कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ये निर्देश जारी कर कहा कि 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह राहत तब दी जब रेस्पॉन्डेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए थे। यादव इस शर्त पर 18 मार्च तक कस्टडी से बाहर रहेंगे, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

बैंक में जमा राशि और कोर्ट की शर्तें

बैंक में जमा राशि और कोर्ट की शर्तें
बैंक में जमा राशि और कोर्ट की शर्तें

बताते चलें कि, मामले में प्राइवेट कंपनी M/S मुरली प्रोजेक्ट के वकील ने बताया कि यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम बैंक में जमा कर दी है। इसके अलावा, यादव के वकील ने बताया कि वह फिक्स्ड डिपॉजिट (FDR) के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार थे। हालांकि, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि रकम डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से दी जाए। इससे पहले, यादव ने 25 लाख रुपये DD के जरिए जमा किए थे और 75 लाख रुपये का एक और DD पहले ही दिया गया था।

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बेल एप्लीकेशन और कोर्ट की प्रक्रिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने यादव की बेल एप्लीकेशन पर शिकायत करने वाले से जवाब मांगा और वकील की रिक्वेस्ट पर मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई के दौरान, यादव के वकील ने बताया कि बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, और समाधान के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने शिकायत करने वाले को जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे विचार के लिए टाल दिया।

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पहले के आदेश और कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यादव को पहले किए गए वादों को पूरा न करने के कारण जेल भेजा गया था। केस फाइल की समीक्षा में कोर्ट ने कहा कि कई मुद्दे सामने आए और पहले का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया गया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में यादव को दी गई नरमी वापस ले ली थी और उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पाया कि यादव ने सेटलमेंट अमाउंट के पेमेंट और अंडरटेकिंग को बार-बार तोड़ा, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई।