Rajasthan SI Exam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान SI परीक्षा में अस्थायी शामिल होने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI भर्ती परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक परिणाम सुरक्षित रखे जाएंगे। इस फैसले से कई उम्मीदवारों को भविष्य में संभावित राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

राजस्थान SI परीक्षा में अस्थायी शामिल होने की अनुमति

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

अप्रैल 2, 2026

Rajasthan SI Exam: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती और परीक्षा 2025 में उम्मीदवारों को अस्थायी तौर पर शामिल होने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के लंबित फैसले के आने तक किसी भी उम्मीदवार के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया।

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याचिका और अदालत की सुनवाई

आपको बता दें कि, इस मामले में याचिकाकर्ता सूरत मल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा की मांग की थी। उनके वकीलों, सीनियर एडवोकेट पी.बी. सुरेश और एडवोकेट मयंक जैन ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला अभी लंबित है, जबकि परीक्षा 5 अप्रैल, 2026 को आयोजित होनी है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल किया गया, तो उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए परीक्षा में अस्थायी भागीदारी की अनुमति दी और परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण को आवश्यक एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया।

किन उम्मीदवारों पर लागू होगा आदेश

किन उम्मीदवारों पर लागू होगा आदेश
किन उम्मीदवारों पर लागू होगा आदेश

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है। यह सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी, जो 2021 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। सभी ऐसे उम्मीदवारों को 4 अप्रैल, 2026 तक आदेश की प्रति लेकर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा, ताकि उन्हें एडमिट कार्ड मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल परीक्षा में शामिल होने से किसी उम्मीदवार को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। साथ ही, परिणाम तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता।

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जानें पूरा मामला

बताते चलें कि, यह विवाद 2021 की SI भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। उस समय पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। बाद में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया, लेकिन डिवीजन बेंच ने उस निर्णय पर रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उम्र सीमा और पात्रता संबंधी मुद्दों के स्पष्ट होने से पहले परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में मिलने वाली राहत व्यर्थ न हो। इस कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी।

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परीक्षा का आयोजन और समयसीमा

राजस्थान SI/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल, 2026 को आयोजित होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का अधिकार मिला है, लेकिन परिणाम अभी सुरक्षित रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उम्मीदवारों को अस्थायी राहत प्रदान करता है और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास है।