- 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण के लिए कोर्ट में दायर की याचिका
- फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया
- याचीकर्ता ने 50 हजार रुपए मासिक भरण पोषण की मांग
- ‘पत्नी अलग रहती है, गुजारा-भत्ता दिलाओ’
Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में एक 65 साल के बुजुर्ग ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर किया है। दायर याचिका में बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण के लिए गुजारा- भत्ता के लिए याचिका दायर की है। फैमिली कोर्ट ने याचीकर्ता की याचिका स्वीकार कर लिया। बता दें कि रायपुर के एक 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण की याचिका कोर्ट में लगाकर पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने के लिए 50 हजार रुपये दिलाने की गुहार लगाई है। याचीकर्ता ने दायर याचिका में कहा कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग की है। बुजुर्ग ने बताया कि उसकी पत्नी उससे अगल रहती है।
पत्नी नही निभा रही है पति धर्म

रायपुर के फैमिली कोर्ट में दायर याचिका में 65 वर्षीय फतेहचंद ने भरण-पोषण की अपनी याचिका एडवोकेट अनुराग गुप्ता और आयुष सरकार के माध्यम से कोर्ट में दर्ज की है। आवेदन में बताया है कि उसकी पत्नी 3 लाख रुपए महीना कमाती है। इसके बाद भी पत्नी धर्म नहीं निभा रही। उसका पत्नी के अलावा कोई नहीं है। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी पर ही निर्भर है। ऐसे में 50 हजार रुपए मासिक भरण पोषण दिलाया जाए।
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बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए मांगा भत्ता
मामला रायपर फैमिली कोर्ट का है। रायपुर के निवासी फतेहचंद (65) ने याचिका में कहा है कि उनकी पत्नी सालों से अलग रह रही है। बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मेरे पास इलाज और खाने- पीने के लिए इतने पैसे नही हो पाते है। वह अपने खाने, रहने और दवाइयों का भी खर्च उठाने में असमर्थ हैं और वह पैसा उधार लेकर खर्च चलाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अधिकतर मामले फैमिली कोर्ट में दंपती के बीच होने वाले वैवाहिक विवाद के मामलों में पत्नी भरण-पोषण की मांग करती है, लेकिन रायपुर के फैमिली कोर्ट में 65 साल के एक बुजुर्ग ने याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने के लिए कहा है।
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28 नवंबर को होगी सुनवाई
एक बुजुर्ग द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए एक याचिका दायर की गई है। दायर याचिकाकर्ता के वकील अनुराग गुप्ता ने बताया कि फैमिली कोर्ट में सोमवार को भरण पोषण के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। इस केस की सुनवाई 28 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने फतेहचंद की पत्नी को नोटिस जारी कर सुनवाई में हाजिर होने कहा है।