नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
2019 लोकसभा चुनाव मे मोदी सरनेम पर की टिप्पणी
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार दौरान सूरत मे मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि “सारे मोदी के सरनेम चोर” कैसे है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पूरे भारत मे तूल पकड़ लिया था। जिसके बाद से गुजरात की पश्चिम सीट के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने हाईकोर्ट मे मानहानि का केस दर्ज किया था।
हाईकोर्ट ने रद्द की थी सदस्यताः
भारतीय संविधान के अनुसार अगर सांसद व विधायक को किसी मामले में कोर्ट दो साल या इससे ज्यादा तक की सजा बोल देता है। तो ऐसी स्थिति मे उसकी संसद व विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और सजा की अवधि पूरी करने बाद वह 6 सालों तक कोई चुनाव नही लड़ सकता है।
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नही लड़ पायेगें लोकसभा चुनावः
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव नही लड़ पायेगें। और न ही संसद सदस्य को रुप मे निलंबन को रद्द करने का मांग कर पायेगे। हालांकि वह शीर्ष अदालत जा सकते है। इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकतें है।
अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते है। इसके बाद सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के 2 सालों की सजा के फैसले को बरकार रखता है तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है।