मोदी सरनेम मानहानि मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी पर लगी लोकसभा सदस्या से रोक को हटा दिया है । 23 मार्च 2019 में निचली अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए राहुल को 2 साल की सजा के साथ लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था ।
दिल्ली : राजनीति जगत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है । सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर हो गयी है । इसको लेकर अधिसूचना जारी की गयी है । आपको बता दें कि, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उपनाम को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल में सजा के साथ मिलने के बाद लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने साल 2019 के कर्नाटक चुनाव को लेकर आयोजित कोलार में एक रैली के दौरान की थी। राहुल में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि, सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बयान
इस मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष साबित पर रोक लगाते हुए कहा था कि, ‘ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यायाधीशों ने कहा था कि, अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा।’
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ये देश के लिए राहत – खड़गे
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होने कहा है कि, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है. भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए।’