Truck Drivers Strike: हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है लेकिन हिट एंड रन कानुन में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 7 लाख जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं इस कानून के लागू होने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, सड़क पर आगजनी जलाकर वाहन चालकों ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम होने से आने जाने वाले वाहनों की आवागमन बंद हो गई। सड़कों पर वाहन चालकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया एवं विरोध जताया।
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वाहन चालकों ने ‘चक्का जाम’, किया..
बता दें कि इस कानून के खिलाफ रोडवेज व निजी वाहन चालकों ने ‘चक्का जाम’, किया है जिस वजह से यात्री परेशान है, हाल ही में हिट एंड रन कानून में नए प्रावधान किए गए हैं, नए कानूनों के विरोध में पुरे देश सहित कई राज्यों में रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों व वाहन चालकों ने चक्का जाम हड़ताल कर विरोध-प्रदर्शन जलेगा, इसके अलावा कई पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल डीजल नहीं पंहुचा, जिस वजह से लोग अपने-अपने दो पहिया और चार पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पम्पों पर परेशान होते दिखे रहें है।
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अगली बैठक 10 जनवरी को…
वहीं हिट एंड रन कानुन के वजह से बिते कुछ दिन से विरोध-प्रदर्शन कर रहे है। वहीं ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने देश भर में हड़ताल शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवरों ने जयपुर, मेरठ, आगरा, राजकोट-अहमदाबाद एक्सप्रेस सहित कई हाईवे पर गाड़ियों को बीच में खड़ाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। राजकोट अहमदाबाद हाईवे रोकने पर कुछ ट्रक ड्राइवरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इसके साथ इस कानून के खिलाफ चल रही लड़ाई की AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होनी है, जिसमें आगे की योजनाओं पर दिशा निर्देश तय किये जाएंगे।