उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। शराब के शौकीनों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने होम मिनी बार खोलने की मंजूरी दे दी है। इस नीति से लोग घरों में बार की सुविधा ले सकते हैं। वहीं घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। धामी सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया गया है।
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इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, सरकार की ओर से कुछ शर्तें लगाई गई हैं। अगर उन शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर होम बार बना सकेंगे।
कुछ शर्तें भी रखी गई..
आबकारी नीति के तहत जिन लोगों को बार के लिए लाइसेंस लेना होगा, उनके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। ये शर्ते उम्र से लेकर और मात्रा को लेकर है, लोग घर में बनाए गए अपने बार से शराब नहीं बेच पाएंगे, ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत घरों में बार के लिए आवेदन भी होने लगे हैं। राज्य में कोई भी व्यक्ति लाइसेंस मिलने के बाद घर में 50 लीटर शराब रख सकेगा, इसमें 9 लीटर देश में निर्मित शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर तक बीयर रखने की अनुमति दी गई है, लोगों को अपने घर के बार में सिर्फ सिविल में बिकने वाली शराब की रखने की अनुमति होगी।
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पहला लाइसेंस जारी किए..
देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। जिले में इस प्रकार का पहला लाइसेंस जारी किए जाने की बात उन्होंने कही है।
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सालाना 12,000 हजार रुपये देना होगा..
जिला आबकारी अधिकारी देहरादून राजीव चौहान ने बताया कि घर में बार का लाइसेंस लेने के लिए आवदेक की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इसके साथ ही आवेदक ने 5 साल से आईटीआर भरा होना चाहिए, ऐसे लोग जब आनलाइन आवेदन करेंगे, तो उनको जिले के जिलाधिकारी लाइसेंस देंगे, जिस जगह बार बनाया जाएगा, वहां 21 वर्ष की कम आयु के लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, इस लाइसेंस के लिए लाइसेंसकर्ता को आबकरी विभाग को सालाना 12,000 हजार रुपये देना होगा। देहरादून में घर में बार के लिए एक आवदेन भी स्वीकार किया जा चुका है।