Digital Mona Jha…
उत्तर प्रदेश विधानसभा को ठीक तरीके से चलाने के लिए नए नियम बन रहे हैं। नए नियमों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बता दे कि नई नियमावली के मुताबिक अब विधायक सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे।
UP Assembly 2023: UP मे विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है , साथ ही सदन मे कई मुद्दों पर चर्चा होना था मगर विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को चलने देने से रोका गया। बता दे कि विपक्ष की और से मणिपुर हिंसा मामले को लेकर लगातार हंगाम के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। पहले तो स्पीकर सदन की कार्यवाही स्थगित करने को तैयार नहीं हुए, फिर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
वही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो एक बार फिर विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करने लगे है। विपक्ष के निंदा प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। जिसके बाद लगातार हंगामा बढ़ता गया, फिर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। बता दे की पहले मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में विधानसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ को श्रद्धांजलि दी गई।
विधानसभा को लेकर आए नया नियम…
UP मे विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, वही सदन में लगातार मणिपुर हिंसा मामले को लेकर हंगामा के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा में नया नियम सामने आया है, विधायकों द्वारा सदन के अंदर मोबाइल फोन समेत कुछ चीजों को ले जाने पर रोक लगाई गई है। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया है। नियमावली पर (9 अगस्त) को सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। वही उत्तर प्रदेश विधानसभा को ठीक तरीके से चलाने के लिए नए नियम बन रहे हैं। इसके तहत अब विधायक सदन में न तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और न ही झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पायेंगे।
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दस्तावेज़ को फाड़ने की नहीं मिलेगी अनुमति…
सदस्यों को नए नियमों के अनुसार सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज़ को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना थी। वही उप्र विधानसभा अध्यक्ष महाना ने मिडिया को बताया की नियमावली को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था, (बुधवार) को इस पर चर्चा होगी।” एक बार पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ले लेंगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई नियमावली में क्या हैं नए नियम…
- सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सदस्य
- झंडे, प्रतीक, अन्य वस्त्र से प्रदर्शन नहीं करेंगे
- सदस्यों के वेल में आने पर रोक
- 5 के बदले 7 दिन में बुला सकेंगे अधिवेशन
- जवाब न देने पर मंत्री को कारण बताना होगा
सात दिन के नोटिस पर सत्र…
विधानसभा का सत्र अब सात दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा। वर्तमान में 15 दिन के नोटिस पर यह व्यवस्था है। शासन की ओर से विधानसभा सचिवालय को सत्र आहूत करने की तिथि से सात दिन पहले सूचना देनी होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से प्रत्येक दिन के कार्य की सूची बनाकर उसकी एक प्रति विधायकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध करानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष, नेता सदन या सदन की अनुमति से कार्य के क्रम में परिवर्तन कर सकेंगे। विधायकों को ईमेल व मोबाइल संदेश के जरिये भी सत्र आहूत होने की सूचना दी जाएगी।