Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) ने जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा नए नियम और प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हुए एसओपी तैयार की है. इस एसओपी के तहत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बेटियों की सहायता करना है. इस योजना के तहत विवाह संस्कार को समृद्ध बनाने के साथ-साथ नए दंपत्ति के जीवन में आराम और खुशहाली लाना भी है.
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नये नियम और प्रक्रियाएं
आपको बता दे कि योजना के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश के जिलों में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. इन समारोहों में अधिकतम 100 जोड़ों के विवाह किए जाने की अनुमति होगी. इसके लिए, जिलाधिकारी (District Magistrate) की उपस्थिति आवश्यक होगी जब विवाह 100 से अधिक जोड़ों का हो.
रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन
पात्र जोड़ों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर सेटअप किए गए हैं। योजना में भाग लेने वाले जोड़ों की सत्यापन प्रक्रिया मजबूती से संचालित की जाएगी. जिलाधिकारी (District Magistrate) द्वारा निर्दिष्ट जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से जोड़ों का रैंडम सत्यापन भी होगा.
सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता
सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले नए दंपत्तियों को सरकारी तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. लड़की के खाते में 35,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, साथ ही आवश्यक शादी की सामग्री पर 10,000 रुपए खर्च भी निर्धारित किए गए हैं.
जानें आवेदन प्रक्रिया
आवेदक ऑनलाइन पोर्टल (online portal) (https://cmsvy.upsdc.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड (Aadhar card) से आवेदन करना होगा, और इसे निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले जमा करना होगा।
एक समाज कल्याण की महत्वपूर्ण पहल
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना का शुरू करना एक समाज कल्याण की महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब और जरूरतमंद बेटियों के जीवन में रोशनी ला सकती है. इस योजना के माध्यम से उन्हें नई शुरुआत मिल सकती है और समाज में उनकी स्थिति मजबूती से हो सकती है.
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