New Delhi: खान सर पर मानहानि का मुकदमा, अंजना ओम कश्यप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने खान सर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है।

New Delhi

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

जून 7, 2026

New Delhi: टीवी जगत की चर्चित पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध ‘खान सर’ और कुछ अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार कर लिया है। पत्रकार की मानहानि और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आरोपों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में दो करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया गया है। इस मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया जगत के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

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विवाद की शुरुआत

पूरे विवाद की जड़ ‘नीट पेपर लीक’ (NEET Paper Leak) मामले से जुड़ी एक टीवी डिबेट है। इस डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन कोचिंग और उससे जुड़े ‘स्टार एजुकेटर्स’ की कार्यप्रणाली और उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाए थे। पत्रकार द्वारा उठाए गए इन सवालों से ऑनलाइन कोचिंग जगत के कई शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर्स नाराज हो गए। इसके बाद खान सर समेत कई अन्य प्रभावशाली सोशल मीडिया व्यक्तित्वों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंजना ओम कश्यप पर सीधे व्यक्तिगत हमले किए।

आपत्तिजनक भाषा और मानहानि के आरोप

याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डिबेट के बाद खान सर और अन्य यूट्यूबर्स ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ अत्यधिक आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पत्रकार को ‘बिकाऊ पत्रकार’, ‘चाटुकार’, ‘दलाली करने वाली’ और ‘फेक न्यूज की दुकान’ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया।

अंजना ओम कश्यप की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि ये टिप्पणियाँ न केवल पेशेवर गरिमा के खिलाफ हैं, बल्कि इनसे उनकी सालों की मेहनत से बनाई गई साख और प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुँची है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन बयानों से न केवल पत्रकार बल्कि पूरे मीडिया संस्थान की विश्वसनीयता को जनता के बीच कमतर आंकने की कोशिश की गई है।

कानूनी मांग: वीडियो हटाने और हर्जाने की अपील

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में अंजना ओम कश्यप ने दो प्रमुख माँगें रखी हैं:

सामग्री को हटाना: याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि खान सर और अन्य आरोपियों द्वारा अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर डाले गए मानहानिकारक वीडियो और पोस्ट्स को तुरंत हटाया जाए।

आर्थिक हर्जाना: अपनी छवि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पत्रकार ने 2 करोड़ रुपये के मानहानि हर्जाने (Damages) की मांग की है।

कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर

यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता के नैतिक दायरे की सीमाओं को फिर से रेखांकित करता है। एक ओर जहाँ सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ टिप्पणी करना अब एक आम चलन बन गया है, वहीं इस मुकदमे ने यह संदेश दिया है कि डिजिटल मंचों पर की गई टिप्पणियों के लिए भी जवाबदेही तय की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है, जिस पर अब पूरे मीडिया और शिक्षा जगत की नजरें टिकी हुई हैं। यह सुनवाई तय करेगी कि डिजिटल युग में ‘आलोचना’ और ‘मानहानि’ के बीच की बारीक रेखा कहाँ स्थित है।

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