Navneet Rana Caste Certificate Row: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाणपत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी ।इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा ने कहा कि उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। नवनीत पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए ‘मोची’ जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है,ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने पर संकट के बादल छा गए थे। जिस वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नवनीत राणा की जाति प्रमाणपत्र खारिज होने से उनके साथ ही बीजेपी की सिरदर्दी भी बढ़ गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। अब वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती है।
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“नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र में कोई खामी नहीं “
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि -“नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र में कोई खामी नहीं है, स्क्रूटनी कमेटी यानी जांच समिति का फैसला सही था, इसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था, स्क्रूटनी कमेटी ने नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को सही माना था और क्लीन चिट दे दी थी, शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के पास शिकायत दर्ज की थी, हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच समिति द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से विकृत, बिना सोचे-समझे और रिकॉर्ड पर सबूतों के विपरीत था, यह भी कहा कि नवनीत राणा के मूल जन्म प्रमाण पत्र में जाति ‘मोची’ का उल्लेख नहीं था।”
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सच्चाई की हमेशा जीत होती है- नवनीत राणा
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद नवनीत राणा ने खुशी जताते हुए कहा कि-” जिन्होंने मेरे जन्म पर सवाल उठाए थे, उन्हें आज जवाब मिल गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, यह बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने वालों की जीत है।”
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हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
आपको बता दें कि नवनीत राणा की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, शीर्ष अदालत की पीठ ने सांसद की जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, नवनीत राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वहीं निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।