Brij Bhushan Sharan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने एक दिन की छूट दी हैं। पुलिस ने कहा है कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल के सामने दलील देते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
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यौन उत्पीड़न के कई मामले किए
बता दे कि BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने ताजिकिस्तान में महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के कई मामले किए। पुलिस के मुताबिक, ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया।
दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया
वहीं ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उसके पेट को अनुचित तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुई। लेकिन मामले के लिए उपयुक्त हैं।
अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की
BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने जोर देते हुए कहा कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात यह है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद एसीएमएम ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई हैं। आपको बता दे कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित निगरानी समिति ने उन्हें दोषमुक्त नहीं किया था।