Supreme Court on Krishna Janmabhoomi: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को आज खारिज कर दिया है.जिसमें इस केस से जुड़ी याचिकाओ पर अलग-अलग सुनवाई करने की मांग थी.आपको बता दें कि,मथुरा में कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी,जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था.आदेश में हाईकोर्ट ने आधार बताया था कि,ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं।
इन सब में एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है.लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि,इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो.आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,ये विषय हाई कोर्ट में ही रखें…उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है,जिस पर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है।
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क्या है शाही ईदगाह का विवाद?
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,हिंदू पक्ष का दावा है उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया है.2022 में इस जगह को श्रीकृष्ण जन्मभूमि घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था.इसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने सन 1618 में यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था.हालांकि, मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को गिराकर यहां 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया. शाही ईदगाह मस्जिद के पक्षकारों का कहना है कि,मस्जिद विवाद वाली जगह पर नहीं बनाई गई है।
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एक विवाद पर अनेक कार्यवाही उचित नहीं-SC
इस मामले पर कार्यवाही करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि,एक ही विवाद से संबंधित अनेकों कार्यवाही उचित नहीं है और मस्जिद प्रबंधन समिति को पहले अपना मामला उच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए.पिछले वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 मामले सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिए थे।