Meerut News: नीला ड्रम कांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। मृतक सौरभ के भाई राहुल ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें शुरू से न्याय की पूरी उम्मीद थी।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 14, 2026

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Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज ‘नीले ड्रम हत्याकांड’ में अदालत ने आखिरकार सजा का ऐलान कर दिया है। इस वीभत्स हत्याकांड की मुख्य दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। जिला जेल से दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने यह कठोर फैसला सुनाया।

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ट्रायल और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया

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नीला ड्रम कांड में बड़ा फैसला

इस चर्चित मामले में कोर्ट ने गत 30 सितंबर को ही आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद सजा के ऐलान के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। इस हाई-प्रोफाइल सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 से कानूनी ट्रायल शुरू हुआ था। लगभग 13 महीनों तक चली लंबी अदालती बहस और कुल 126 तारीखों के दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा निर्णय लिया।

मृतक के परिवार ने की थी फांसी की मांग

फैसले से पहले मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने अदालत से दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की पुरजोर गुहार लगाई थी। मृतक के भाई राहुल ने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा था कि उन्होंने शुरू से यही मांग रखी थी कि दोषियों के साथ भी वही होना चाहिए जो उन्होंने उनके भाई के साथ किया है।

पूरे देश में क्यों चर्चा में आया था यह मामला?

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नीला ड्रम कांड में बड़ा फैसला

यह जघन्य हत्याकांड अपनी क्रूरता और शव छिपाने के अनोखे तरीके के कारण पूरे देश में सुर्खियों में छाया रहा था। मृतक सौरभ राजपूत की लाश उसके ही घर के अंदर एक नीले रंग के ड्रम से बरामद हुई थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर साजिश के तहत सौरभ की बेरहमी से हत्या की थी और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को नीले ड्रम में भर दिया था। पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था, और अब अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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