Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा. बता दे कि,मनीष सिसौदिया ने अपनी याचिका में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
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दिल्ली HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा ?
बताते चले कि, मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य है और चुनाव का मौसम चल रहा है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इसे याचिका को कल आने दीजिए, जज को फाइल पढ़ने दीजिए. यदि आपके कागजात आज दोपहर 12:30 बजे तक ठीक हो गए, तो वे कल हमारे पास होंगे.आपको बता दें कि बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
ईडी ने क्या-क्या आरोप लगाए ?
बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है. सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के दौरान अनियमितता की गई ताकि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके.
जांच एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान बिना उचित प्राधिकार की मंजूरी के लाइसेंस शुल्क को माफ या घटाया गया और लाइसेंस की अवधि का विस्तार किया गया. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने ‘गैरकानूनी’ लाभ आरोपी अधिकारियों को हस्तांतारित किए और अपने लेखाजोखा में फर्जी आंकड़े दर्ज किए ताकि पूरे प्रकरण को छिपाया जा सके.
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