Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार यानी 15 जुलाई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी
मनीष सिसोदिया को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED की कार्रवाई
मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, शराब नीति मामले से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मार्च, 2023 में गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह, अब सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के केस चल रहे हैं। जमानत के लिए सिसोदिया कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं। मगर, अब तक उन्हें किसी भी अदालत से राहत नहीं मिल पाई है।
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सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर भी निराशा
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी 11 जुलाई को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने निजी वजहों से खुद को मामले से अलग कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सदस्य नहीं हैं, शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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सीबीआई के आरोप और वर्तमान स्थिति
सीबीआई (CBI) का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामलों में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों में जमानत याचिकाएं लंबित हैं। सिसोदिया के मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। अब सभी की निगाहें 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का निर्णय उनके लिए एक और झटका साबित हुआ है। सीबीआई और ईडी की जांच के बीच, सिसोदिया को अदालत से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में क्या नतीजा निकलता है।