Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर से कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) जिले की एक अदालत ने उन्हें हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तलब (Nashik court summoned) किया है। इस मामले में पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जा चुका है, और अब कोर्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी कर उन्हें 27 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
अदालत का नोटिस: 27 अक्टूबर को पेशी का आदेश
नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी का बयान एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक प्रतीत होता है, और इसे मानहानिकारक माना जा सकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषण बना विवाद का कारण
यह मामला तब शुरू हुआ जब एक एनजीओ के निदेशक और शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने नवंबर 2022 में राहुल गांधी द्वारा हिंगोली में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके भाषण को देखा। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
शिकायतकर्ता की दलीलें
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर पर कई आपत्तिजनक (Rahul Gandhi comment on Savarkar) टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने सावरकर को भाजपा और आरएसएस का “जिन” बताया था। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा था कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनकी सेवा करने का वादा किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के बयान ने सावरकर की देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे सावरकर की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि ऐसे बयान से सावरकर के आदर्श और उनके द्वारा समाज के प्रति किए गए योगदान का अपमान हुआ है।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी का बयान अपमानजनक लगता है और यह एक देशभक्त व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। नतीजतन, कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज करने का फैसला लिया है।
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राहुल गांधी के लिए बढ़ीं कानूनी मुश्किलें
यह मामला राहुल गांधी के लिए एक और कानूनी चुनौती के रूप में सामने आया है। इससे पहले भी राहुल गांधी पर विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई है, और अब सावरकर पर उनकी टिप्पणी ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। भाजपा और आरएसएस पहले से ही राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने के आरोप लगा रहे थे, और अब यह मामला कानूनी मोड़ ले चुका है।
इस मामले से जहां कांग्रेस और राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना सकती है। सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणियों ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के बाद इस मामले का क्या रुख बनता है और आने वाले समय में इस विवाद का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है।
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