Abbas Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अब्बास पर आरोप था कि उसने अबू फखर खान नामक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर उसकी जमीन अपने नाम कराई थी. इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर अब्बास को गिरफ्तार किया गया था. अब्बास के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिल गई है.
जमानत मिलने के बावजूद जेल में रहेंगे अब्बास
आपको बता दे कि जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसके बावजूद, अब्बास के मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे. अदालत ने इन तीनों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई पूरी करने के बाद एक अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया है.
जानिए क्या है आरोप ?
गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खान ने 12 अगस्त 2023 को अब्बास अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari), साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद, और उनके करीबी अफरोज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि इन सभी ने ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, जमीन व पैसे हड़पने, और साजिश रचने के आरोपों में अपराध किए हैं.
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जमीन हड़पने का मामला
एफआईआर के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 2012 में अपने दोनों सालों को भेजकर अबू फखर खान को लखनऊ जेल बुलवाया था. आरोप है कि मुख्तार ने अबू फखर पर दबाव बनाया कि वह अपनी बेशकीमती जमीन, जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने थी, उसके बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के नाम कर दे. जब अबू फखर ने जमीन बेचने से इनकार किया, तो उसे हत्या की धमकी दी गई.
आरोप है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख रुपये नकद देकर जमीन का बैनामा करा लिया था. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा, और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। अब्बास ने कथित तौर पर पिस्तौल दिखाकर अबू फखर को धमकाया और चेक पर साइन करा लिया. इसके बाद, आरोपियों ने बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली।
मामले में शामिल अन्य आरोपी
इस वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी भी शामिल थीं. आतिफ रजा उर्फ सरजील, जो इस समय लखनऊ जेल में बंद हैं, उन पर भी इस मामले में आरोप लगे हैं. इस केस में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी थी. अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) और उसके सहयोगियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत उनके लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन अब्बास अभी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई चल रही है. यह मामला अब भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत चल रहा है, और आगे के घटनाक्रम पर सभी की नजरें बनी रहेंगी.
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