
Rajya Sabha Bypoll 2026 : मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक खाली सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के जारी कार्यक्रम के अनुसार, इस सीट के लिए 12 नवंबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस सीट का निर्धारित कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। ऐसे में उपचुनाव के जरिए नए सदस्य का चुनाव किया जाएगा, जो शेष कार्यकाल के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे।
26 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को तय समयसीमा के भीतर अपने नामांकन पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्धारित तारीख के बाद दाखिल किए गए नामांकन पर चुनाव कार्यक्रम के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।

3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच
चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण में 3 नवंबर 2026 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और उनकी वैधता का निर्धारण करेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 नवंबर तय की गई है। इस तारीख के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी। इसके आधार पर मतदान की तैयारियां आगे बढ़ाई जाएंगी।
12 नवंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान
मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव के लिए 12 नवंबर 2026 को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। यानी वोटों की गिनती के लिए अलग दिन निर्धारित नहीं किया गया है। मतगणना पूरी होने और आवश्यक औपचारिकताएं संपन्न होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 नवंबर 2026 की अंतिम तारीख तय की है।

मतपत्र पर प्राथमिकता दर्ज करने के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल
निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार, मतपत्र पर उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकता दर्ज करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से उपलब्ध कराया गया विशिष्ट ‘इंटीग्रेटेड वॉयलेट कलर स्केच पेन’ इस्तेमाल किया जाएगा। मतदाताओं को इसी निर्धारित पेन से अपनी प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। आयोग के निर्देशों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को तय नियमों के मुताबिक संपन्न कराना है। इसलिए मतदान में शामिल होने वाले सदस्यों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए निगरानी
निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जुड़े निर्देश भी दिए हैं। चुनाव के सभी चरण निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरे कराए जाएंगे। इस उपचुनाव में चुना जाने वाला सदस्य राज्यसभा में खाली हुई सीट का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका कार्यकाल निर्धारित अवधि के अनुसार 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा। उम्मीदवारों के नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट पर नए सदस्य का चयन हो जाएगा।
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