LPG Cylinder New Update: दिल्ली सरकार ने 14 मार्च को कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण के लिए नई पॉलिसी जारी की है। यह पॉलिसी खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा तैयार की गई है और इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया गया है। पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों की कुल दैनिक खपत का 20 प्रतिशत यानी लगभग 1,800 सिलेंडर तीन प्रमुख ऑयल कंपनियों (OMCs) – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) – के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
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प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर वितरण

सिलेंडरों का वितरण आठ प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे और हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। इन सेक्टरों को उनकी रोजाना की जरूरत के अनुसार 100 प्रतिशत गैस मिलेगी। इसके लिए कुल सिलेंडरों का 11 प्रतिशत यानी लगभग 200 सिलेंडर प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं।
सरकारी और PSU संस्थानों, विभागों और उनके कैंपस की कैंटीनें दूसरी प्राथमिकता पर हैं और इन्हें 13 प्रतिशत यानी 236 सिलेंडर प्रतिदिन मिलेंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालयों को तीसरे नंबर पर रखा गया है, जिन्हें 42 प्रतिशत यानी लगभग 762 सिलेंडर प्रतिदिन मिलेंगे। इसके बाद होटलों, गेस्ट हाउस और ट्रस्ट को 4 प्रतिशत यानी 72 सिलेंडर, डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानों को 11 प्रतिशत यानी 200 सिलेंडर, कैटरिंग और बैंक्वेट हॉल को 9 प्रतिशत यानी 162 सिलेंडर, ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग और फार्मास्युटिकल सेक्टर को 1 प्रतिशत यानी 18 सिलेंडर और खेल सुविधाओं, स्टेडियम व अन्य संस्थानों को 8 प्रतिशत यानी 150 सिलेंडर प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
तीनों ऑयल कंपनियों में सिलेंडरों का वितरण
इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल सिलेंडरों की डिमांड को तीन कंपनियों में बांटा गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) कुल सिलेंडरों का 58 प्रतिशत डिलीवर करेगी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) 27 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 15 प्रतिशत सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। पॉलिसी के अनुसार, सप्लाई केवल 19 किलो वाले सिलेंडरों के लिए होगी। 5 किलो वाले सिलेंडरों का वितरण LPG गैस एजेंसियों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
जमाखोरी रोकने और निष्पक्ष वितरण के लिए नियम
सिलेंडर बुकिंग रिक्वेस्ट के आधार पर मिलेंगे और First-In-First-Out (FIFO) नियम के तहत वितरित किए जाएंगे। जमाखोरी रोकने और सिलेंडरों के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हर उपभोक्ता को उनकी पिछले तीन महीनों की बुकिंग और खपत के आधार पर तय मात्रा ही मिलेगी। OMC के सॉफ्टवेयर सिस्टम में यह डेटा दर्ज रहेगा और वितरण केवल सेक्टर-वाइज तय मात्रा के अनुरूप किया जाएगा।
इस पॉलिसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के कमर्शियल सिलेंडरों का वितरण सभी आवश्यक संस्थानों और व्यवसायों तक पारदर्शी और संतुलित तरीके से हो, ताकि उन्हें रोजाना की गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आए और जमाखोरी जैसी समस्याओं को रोका जा सके।










