Sanjay Singh News : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में नामित सदस्यों की नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MCD में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को है और वह इसके लिए दिल्ली (Delhi) सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त, 2024) को यह निर्णय दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हन ने यह निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को है और इसके लिए वह दिल्ली सरकार की सलाह या सहायता मानने पर निर्भर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली LG को यह शक्तियाँ उसे 1993 के MCD कानून से मिलती हैं। वहीं इस फैसले से संजय सिंह(Sanjay Singh) नाखुश हैं।
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LG अपने डंडे से दिल्ली को चलाएं…. संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है, चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सभी अधिकार उपराज्यपाल को देने जा रहे हैं, ताकि LG अपने डंडे से दिल्ली (Delhi)को चलाएं। यह लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है।संजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हम पूरे आदर के साथ असहमत हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।
“लोकतंत्र की भावना के विपरीत फैसला है”
बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश या अन्य जजों की जो टिप्पणी थी, उससे यह फैसला बिल्कुल अलग है। अन्य राज्यों में भी राज्यपाल ही मनोनीत पार्षदों और सभासदों के नाम पर मुहर लगाते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार की अनुशंसा पर। दिल्ली (Delhi) में ऐसा क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि क्या यहां पर चुनी सरकार नहीं है। यह दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की भावना के विपरीत फैसला है। पूरा फैसला पढ़ने के बाद हम रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव तो हम जीतेंगे।