Arvind Kejriwal Bail:मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि आजादी और जीवन के अधिकार पवित्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि केवल पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।
दरअसल CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। हालांकि, फिलहाल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) नेता पार्टी दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं।
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जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल
दरअसल, भले ही अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं।इसकी वजह ये है कि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अभी केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर जमानत मिली है। ऐसे में अब उन्हें अगर जेल से बाहर आना है तो सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ भी कोर्ट जाना होगा।
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केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। जिस में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उनको ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की मिली थी जमानत
वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भी मांगी, लेकिन जब कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिली तो जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे।फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल की जमानत अवधि 2 जून को खत्म हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया।