Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई के एक मामले में उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे एक मामले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने आरोप लगाया है। अदालत के इस निर्णय का प्रभाव दिल्ली की राजनीति पर महत्वपूर्ण हो सकता है।अदालत ने सीबीआई की याचिका उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनके न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी। केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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“अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए”
सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए। याचिका में कहा गया, ‘सबूतों के सामने रखे जाने पर उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के संबंध में उचित और सही जवाब नहीं दिया। वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान, संशोधित आबकारी नीति के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी एक दिन के भीतर जल्दबाजी में कैसे प्राप्त की गई, जबकि साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और उनके करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे।’
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अदालत के फैसले पर क्या बोले केजरीवाल के वकील?
आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने कहा, “अरविंद केजरीवाल को अदालत में इसलिए पेश किया गया क्योंकि उनकी तीन दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो गई।
सीबीआई ने आगे की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की, उन्होंने न्यायिक रिमांड की मांग की जिसका हमने विरोध किया और कहा कि उनके पास न्यायिक रिमांड मांगने का कोई आधार नहीं है… अब अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने एक आवेदन दिया था कि उन्हें उनकी मधुमेह की दवाइयां, टेस्ट किट और घर का बना खाना मुहैया कराया जाए और अदालत ने हमारी मांगों को मान लिया है… सोमवार या मंगलवार को हम जमानत याचिका दायर करेंगे।”
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12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए पहले कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद फैसला सीबीआई के पक्ष में आया और केजरीवाल की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया।