Kanwar Yatra News: यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया।
कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- ‘एक नयी ‘नाम-पट्टिका’ पर लिखा जाए : सौहार्दमेव जयते!’
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दुकानदारों ने हटाने शुरू किए नाम वाले बैनर
कोर्ट ने कहा- दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने का प्रकार शाकाहारी या मांसाहारी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। वहीं नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने नेम प्लेट हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां कई दुकानदारों में खुशी की लहर है। निसार और आरिफ फल वाले ने (जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थीं) भी नेम प्लेट हटा दी हैं।
अखिलेश ने की थी न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग
वहीं इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुए नेम प्लेट विवाद पर हाल में ही अखिलेश यादव ने एक्स कर कहा था- मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेलेवालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो पीठ थपथपाई है, उतने से ही जनता मानने वाली नहीं है।ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जुलाई को
बता दें कि इस मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि दुकानों पर मालिक और कर्मियों के नाम लिखने का दबाव ना डाला जाए, केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है.