Supreme Court: देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस बी.आर गवई और जस्टिस के.वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
बुलडजोर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश कीं तुषार मेहता ने कहा कि,ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है।सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि,अदालत के सामने गलत ढंग से याचिकाकर्ता मामले को रख रहे हैं ये कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की गई है उन्होंने कोर्ट को बताया कि, इस कार्रवाई के लिए नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे।
सुनवाई के लिए 17 सितंबर को तय की तारीख
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, इस संबंध में गाइडलाइन बनाए जाने की जरुरत है सभी पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले मे दिशा-निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से इस पर सुझाव मांगे हैं सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नेब बताया, सभी पक्षों का सुझाव आ जाए हम इस पर पूरे देश के लिए एक दिशा-निर्देश जारी करेंगे इस पर मामले की अगल सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया
आपको बता दें कि,हाल ही में उत्तर प्रदेश,राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया राजस्थान के उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,एक पिता का बेटा अड़ियल जिद्दी हो सकता है लेकिन उसके लिए पिता का घर गिरा दिया जाए ये तरीका सही नहीं है।
बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले शासन काल 2017-22 के दौरान की थी जिस समय देश भर में योगी सरकार के इस बुलडोजर कार्रवाई की खूब तारीफ भी की गई सीएम योगी की ही तरह देश के बाकी राज्यों में भी धीरे-धीरे आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखी जाने लगी जिस पर विपक्ष ने भी कई बार इस मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इसस पहले सवाल खड़े किए हैं।
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