IRCTC Hotel Scam: दिल्ली HC ने खारिज की लालू की याचिका, जारी रहेगा भ्रष्टाचार का केस

IRCTC घोटाला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 जनवरी 2026 को तय की है। लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।

IRCTC Hotel Scam

Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

जनवरी 5, 2026

IRCTC Hotel Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए सोमवार का दिन कानूनी मोर्चों पर भारी रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल लीज मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।

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निचली अदालत के आरोप तय करने के फैसले को मिली चुनौती

बताते चले कि, लालू प्रसाद यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोप कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते और यह कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। हालांकि, न्यायमूर्ति की पीठ ने फिलहाल कार्यवाही रोकने से मना कर दिया है।

CBI से मांगा गया जवाब और अगली सुनवाई की तारीख

हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने एजेंसी से लालू यादव की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस कानूनी विवाद की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की गई है, जहाँ दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला ?

यह पूरा मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री के पद पर आसीन थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए IRCTC के होटलों को निजी कंपनियों को पट्टे (Lease) पर देने में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आरोप है कि इसके बदले में लालू यादव और उनके परिवार को करोड़ों रुपये की कीमती जमीनें और अन्य लाभ प्रदान किए गए।

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बरकरार

इस घोटाले में केवल लालू यादव ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ-साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। बीते साल 13 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय किए थे। हाईकोर्ट के आज के रुख से स्पष्ट है कि यादव परिवार के इन सदस्यों को भी फिलहाल अदालती कार्यवाही और ट्रायल का सामना करना होगा।

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