India Railway Board: भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक बड़ी घोषणा की हैं। जिसके बाद भारतीय Railway Board ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिनले वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया हैं। इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया हैं।
बता दे कि 18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है। इसमें खासकर वे लोग, जो मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटना में रेलवे की दुर्घटनाओं का शिकार हो गए हैं। यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका हैं।
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गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये
Railway Board ने एक अहम जानकारी को साझा करते हुए कहा हैं कि सुर्कलर के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारवालों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि साधारण चोट लगने वाले व्यक्ति को 50 हजार की राशि दी जाएगी। आपको बता दे कि पहले ये रकम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। जिसको अब बढ़ा दिया गया हैं।
इन घटनाओं में मिलेगी..
अलग- अलग घटनाओं के अनुसार राशि दी जाएगी। बता दे कि सर्कुलर में आगे कहा गया है कि मृत, गंभीर रूप से घायल और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पिछली अनुग्रह योजना में यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
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प्रति दिन 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे
ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा की जाएगी। हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी हो 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. गंभीर चोंट के मामले में छह महीने तक प्रति दिन 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे।
जाने किन लोगों को मिलेगी ये राशि
इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि “मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, अतिक्रमियों, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में” सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत स्वीकार्य नहीं होगी।