Gyanvapi Case: यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला ,कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है. अदालत के इस फैसला के बाद से जहां एक ओर हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है, तो वही दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है.
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‘यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन’
हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है. न्यूज ऐजेंसी से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, ‘जिस जज ने फैसला सुनाया, रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी दिन था. जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया है. उन्होंने खुद कहा कि 1993 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई. 30 साल हो गए. उन्हें कैसे पता चला कि अंदर मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है.’
ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को बताया गलत
ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया है. बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में केवल 7 दिनों के अदंर ग्रिल खोलने का आदेश दिया है. ओवैसी ने कहा, ‘अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था. ये गलत फैसला है. जब तक मोदी सरकार यह नहीं कहती कि वे पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े हैं, तब तक यह चलता रहेगा. बाबरी मस्जिद स्वामित्व मुकदमे के फैसले के दौरान, मैंने यह आशंका व्यक्त की थी. पूजा स्थल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल संरचना का हिस्सा बनाया गया था, फिर निचली अदालतें आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही हैं?’ उन्होंने आगे कहा कि इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेगी.
कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला
आपको बता दे कि बीते दिन वाराणसी अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘व्यास के तहखाने’ क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने एएनआई को बताया कि सात दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जायेगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.
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