बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले ई-पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

सहरसा. बिहार में अब बिना पूरी जांच किए जमीन (Bihar Bhumi) की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने की नई व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग के ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन के संबंध में 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहेगी। सीओ मौनी बहन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी जमीन का निबंधन कराने से पहले खरीदार को ई-निबंधन पोर्टल पर संबंधित भूमि की विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उस

Wrriten By :

Editor

Published On :

मार्च 2, 2026

सहरसा.

बिहार में अब बिना पूरी जांच किए जमीन (Bihar Bhumi) की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने की नई व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग के ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन के संबंध में 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहेगी।

सीओ मौनी बहन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी जमीन का निबंधन कराने से पहले खरीदार को ई-निबंधन पोर्टल पर संबंधित भूमि की विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उस नई व्यवस्था के अनुसार अंचल कार्यालय को 10 दिन के भीतर जमीन को अद्यतन स्थिति आवेदक को उपलब्ध करानी होगी। यह रिपोर्ट सीधे आवेदक के लॉग इन अकाउंट पर दिखाई देगा।

आवेदक को ऐसे करना होगा आवेदन
नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीदारी करने वाले व्यक्ति को ई-निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद उक्त जमीन से संबंधित सभी जरूरी विवरण भरने होंगे। इसमें निबंधन कार्यालय, अंचल, मौजा, थाना संरख्या, खाता-खेसरा, रकबा, चौहदी, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता-विक्रेता क विवरण और भूमि का प्रकार शामिल रहेगा। सभी जानकारियां भरने के बाद पोर्टल पर एक विकल्प उपलब्ध होगा, जिसमें यह पूछा जाएगा कि क्या आवेदक भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी चाहता है। इस विकल्प का चयन करते ही पूरा विवरण संबंधित अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में स्वतः पहुंच जाएगा। साथ ही आवेदक और संबंधित अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी भेजी जाएगी।

Leave a Comment