लखनऊ संवाददाता : रितेश श्रीवास्तव
हज़रतगंज : नगर आयुक्त के निर्देश पर आज थाना हज़रत गंज जोन -1 अंतर्गत साकेत पल्ली नरही,गोखले मार्ग, सेठ रामजस रोड, बालू अड्डा तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया।
जिसमे मौके पर कुल11 गाय,05 बछिया,01 बछड़ा कुल 17 पशु को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित ऐशबाग़ स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा |अभियान के दौरान पशुपालको और द्वारा विरोध भी किया गया जिसे पुलिस बल द्वारा शांत करवाया गया ।
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अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को रोड पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था, तथा मुख्य मार्ग बाधित कर रखा था जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था ।उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा IGRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी ।
आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं – उच्च न्यायालय
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है । नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है । नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है । अभियान चलाने पर क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर निगम का आभार व्यक्त किया ।