Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ईडी इस मामले में कल उनके खिलाफ चार्जसीट दाखिल करने जा रही है. बता दे कि यह पहली बार होगा जब सीएम केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा. चार्जशीट में उनका नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा.
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प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा
आपको बता दे कि, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है. कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा गया था कि ईडी द्वारा भेजे गए समन को केजरीवाल ने 9 बार क्यो टाला ? इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने भी सवाल किया था कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया?
इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा था कि ‘जब सीबीआई ने बुलाया तो वह गए. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया. लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया. ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है. इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है. यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता. ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया. संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था.’
कोर्ट में ईडी ने क्या कहा था ?
बताते चले कि ईडी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किया गया. 9 समन के जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे. ED ने यह भी कहा था कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले और नष्ट कर किये गए. ED ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है.
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