Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है.
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CM केजरीवाल के वकील ने किया याचिककर्ता विरोध
आज अरविंद केजरीवाल की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश हुए उनके वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि, यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार्य है. ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है. बहुत खेदजनक स्थिति है. इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राहुल मेहरा सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह कदम उठा रहे हैं. आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले?
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल
इसी कड़ी में आगे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि,आपको वीटो पावर कैसे मिलती है? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं. इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं. मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं. याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं.
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केरजवील के वकील ने क्या कहा ?
बताते चले कि सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि, इस अदालत ने तीन मामलों पर फैसला सुनाया है. ताजा आदेश में जुर्माना लगाया गया है. उन्हें आदेश पढ़ना चाहिए. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया. मेरी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही है. मैं यहां केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूं. मेरी एकमात्र चिंता यह है कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग, जिनमें 1.59 करोड़ लोग पंजीकृत मतदाता हैं, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा. यह एक असाधारण स्थिति है.
HC के फैसले पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज ?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन लगाना एक शरारत थी. कोर्ट में उस याचिका का विरोध ख़ुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया.”
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