Haryana SIR: वोटर लिस्ट में बड़ा खेल? हरियाणा में 19.35 लाख लोगों को भेजा गया नोटिस

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान लाखों रिकॉर्ड की जांच की गई है। सत्यापन प्रक्रिया में कई मामलों का पिछली सूची से मिलान नहीं हो सका और कुछ रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलीं। इसी वजह से 19.35 लाख लोगों को सुनवाई नोटिस जारी किए गए हैं।

हरियाणा में 19.35 लाख लोगों को भेजा गया नोटिस

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

अगस्त 15, 2026

Haryana SIR: हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम और विवरण को लेकर जांच सामने आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में अपना नाम और अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जरूर जांच लें। उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य नागरिक का नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

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18.56 लाख मामले पिछली सूची से नहीं मिले

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान कुल 18,56,138 लोगों को ऐसे मामलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनका विवरण पिछली मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाया। इन मामलों में मतदाताओं के रिकॉर्ड और पहले उपलब्ध मतदाता सूची के विवरण के बीच समानता नहीं मिली। ऐसे मामलों की अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जा रही है।

26.31 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां

सिर्फ रिकॉर्ड के मेल नहीं खाने का मामला ही सामने नहीं आया है। अधिकारियों के अनुसार 26,31,312 लोगों के नाम या अन्य विवरण में अलग-अलग तरह की विसंगतियां भी पाई गई हैं। इन विसंगतियों की जांच के लिए संबंधित नागरिकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि लोगों को जरूरी दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका मिलेगा।

19.35 लाख लोगों को भेजे गए सुनवाई नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि संबंधित मामलों में नागरिकों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं।14 अगस्त तक कुल 19,35,126 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन नोटिस के माध्यम से संबंधित लोगों को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि उनके रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हो सके। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया तय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाई जा रही है।

मसौदा सूची में नाम नहीं तो क्या करें?

निर्वाचन विभाग ने उन पात्र नागरिकों के लिए भी प्रक्रिया बताई है, जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी के अनुसार, अब तक फॉर्म-6 के जरिए 25,315 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोग अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नागरिकों से रिकॉर्ड जांचने की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे SIR के बाद जारी मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम जरूर देखें। इसके साथ ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम और विवरण की भी जांच कर लें। यदि नाम मौजूद नहीं है या किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हरियाणा में SIR की यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सत्यापित और अपडेट करने के उद्देश्य से चल रही है। ऐसे में नागरिकों के लिए अपने रिकॉर्ड की जांच करना और जरूरत पड़ने पर समय रहते संबंधित दावा प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।

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