Haryana News: अनुबंध कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 31 जुलाई तक करें सेवा सुरक्षा योजना में पंजीकरण

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। समय पर रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मचारियों को योजना के विभिन्न लाभ मिल सकेंगे। आखिर इस योजना का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा, आवेदन कैसे करें और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, जानिए पूरी रिपोर्ट।

31 जुलाई तक करें सेवा सुरक्षा योजना में पंजीकरण

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

जुलाई 22, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकारा ने राज्य के अनुबंध कर्माचारियों को राहत देते हुए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे का विस्तार किया है। इस फैसले के तहत चार नई श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल करना है, जो पहले पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए थे।

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31 जुलाई तक करा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण

आपको बता दें कि, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, नई अधिसूचित श्रेणियों में आने वाले पात्र कर्मचारी 31 जुलाई तक निर्धारित पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मामलों पर सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 और उससे संबंधित नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसलिए सभी पात्र कर्मचारियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

बताते चलें कि, इस बार जिन नई श्रेणियों को सेवा सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है, उनमें कई महत्वपूर्ण विभागों के अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट प्रमुख हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हरट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मचारी भी इस सुविधा के पात्र होंगे।

इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इस विस्तारित योजना का लाभ मिलेगा। ये सभी श्रेणियां पहले आयोजित किए गए पंजीकरण अभियान में शामिल नहीं थीं, जिसके कारण उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया था।

तीन चरणों में होगी आवेदन की जांच

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए तीन-स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की है। पहले चरण में कर्मचारी 31 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को 7 अगस्त तक कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा करना होगा।

अंतिम चरण में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर 15 अगस्त तक अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पात्र कर्मचारियों के नाम सेवा सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ देने के लिए विचाराधीन होंगे।

कर्मचारियों के हित में अहम कदम

राज्य सरकार का यह निर्णय उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से सेवा सुरक्षा के दायरे में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नई श्रेणियों को शामिल किए जाने से अधिक कर्मचारियों को रोजगार संबंधी सुरक्षा और अधिनियम के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से अनुबंध कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कराने की सलाह दी गई है, ताकि वे सेवा सुरक्षा योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।

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