Haryana News: हरियाणा रोडवेज का नया नियम, अब अतिरिक्त सामान पर देना होगा अलग किराया

हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद अब बस में ज्यादा सामान ले जाना महंगा साबित हो सकता है। साइकिल, टीवी, अलमारी और भारी घरेलू सामान पर अलग टिकट देनी होगी। आखिर क्यों लिया गया यह फैसला और किन लोगों को मिलेगी राहत, जानिए पूरी खबर।

हरियाणा रोडवेज का नया नियम

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

मई 15, 2026

Haryana News: हरियाणा रोडवेज, जिसे राज्य की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, अब बसों में ले जाए जाने वाले अतिरिक्त और भारी सामान को लेकर नए नियम लागू करने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री यात्रा के दौरान बड़े घरेलू सामान या व्यापारिक सामग्री अपने साथ बस में लेकर चलते हैं। इससे बस में जगह की कमी हो जाती है और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सामान के लिए अलग किराया व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।

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भारी सामान पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क

रोडवेज विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार अब यात्रियों को सामान के आकार और वजन के हिसाब से अतिरिक्त टिकट खरीदनी होगी। यदि कोई यात्री बस में सोफा सेट, बड़ी अलमारी, डबल बेड या चक्की जैसे भारी सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे सामान्य किराए के अलावा 2 से 6 अतिरिक्त टिकटों तक का भुगतान करना पड़ सकता है। विभाग का उद्देश्य बसों में व्यवस्था बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी अलग नियम

इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी अलग नियम
इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी अलग नियम

नई व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई यात्री साइकिल लेकर यात्रा करता है तो उसे आधी टिकट का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसी तरह एलसीडी टीवी पर आधी टिकट जबकि कंप्यूटर या बड़े टीवी सेट के लिए पूरी टिकट का भुगतान करना पड़ेगा। इससे साफ है कि अब बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बस में ले जाना पहले की तुलना में महंगा साबित हो सकता है।

जानवर और पक्षियों के लिए भी किराया तय

रोडवेज विभाग ने पालतू जानवरों और पक्षियों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई यात्री पिंजरे में बंद दो पैरों वाले पक्षी को साथ लेकर चलता है, तो उसके लिए एक पूरी टिकट खरीदनी होगी। वहीं, चार पैरों वाले जानवरों के लिए दो टिकटों का प्रावधान किया गया है। विभाग का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

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वजन के आधार पर तय होगा शुल्क

सामान के वजन को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। यात्रियों को 20 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन यदि सामान का वजन 20 से 40 किलो के बीच है तो एक अतिरिक्त टिकट देनी होगी। 40 से 80 किलो तक के सामान पर दो टिकटें लगेंगी, जबकि 80 किलो से अधिक वजन होने पर तीन अतिरिक्त टिकटों का भुगतान करना पड़ेगा। इससे बसों में अत्यधिक भार ले जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

व्यापारियों के लिए भी बने सख्त नियम

व्यापारिक उपयोग के लिए ले जाए जाने वाले सामान पर भी रोडवेज ने नई व्यवस्था लागू की है। व्यापारियों के प्रत्येक बैग पर आधी टिकट का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, बड़े बंडलों और गांठों का किराया उनके आकार और संख्या के अनुसार तय किया जाएगा। इससे बसों का इस्तेमाल माल ढुलाई के रूप में करने वालों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

कुछ वर्गों को मिलती रहेगी राहत

हालांकि, नई किराया नीति के बावजूद कुछ विशेष वर्गों को पहले की तरह राहत जारी रहेगी। कैंसर और थैलेसीमिया के मरीजों के साथ-साथ 100 प्रतिशत दिव्यांग यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह निशुल्क रहेगी। इनके सहायकों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी यह लाभ मिलता रहेगा। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आधे किराए की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, सेना के जवानों के निजी सामान को इस नई शुल्क सूची से बाहर रखा गया है।

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